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समस्तीपुर में होटलों पर प्रशासन की औचक छापेमारी, घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर कड़ी चेतावनी
संवाददाता: मोहम्मद ज़ुबैर |
समस्तीपुर। अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) दिलीप कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को समस्तीपुर शहर के विभिन्न होटलों में औचक छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य होटलों में घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग को रोकना था।
प्रशासन ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय अपराध है।
जांच के दौरान होटल परिसरों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नहीं पाया गया। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने सभी होटल संचालकों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि वे केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का ही इस्तेमाल करें।
इस दौरान एसडीएम ने गैस उपभोक्ताओं की संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गैस गोदाम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ताकि उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
एसडीएम ने उपभोक्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की।
इस छापेमारी अभियान में एसडीएम दिलीप कुमार के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुमार शुभम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन ने आगे भी इस तरह की जांच और छापेमारी अभियान जारी रखने की बात कही है।

