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समस्तीपुर में गवाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने लिया सख्त रुख
समस्तीपुर 16/05/2026 संवाददाता, मोहम्मद जुबैर
समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के ए.डी.जे.-3 की अदालत ने एक मामले में गवाह के लगातार अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना चकमेहसी क्षेत्र निवासी मोo गफ्फार, पिता मोo रज्जाक, साकिन मातीनगर, थाना चकमेहसी, जिला समस्तीपुर के विरुद्ध वारंट निर्गत किया गया है।
न्यायालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि संबंधित गवाह को पूर्व में कई बार न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने के कारण अदालत ने यह कार्रवाई की। वारंट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 के तहत जारी किया गया है।
कोर्ट से जारी आदेश में थाना प्रभारी चकमेहसी को निर्देश दिया गया है कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। मामले की अगली सुनवाई की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है।
न्यायालय के इस सख्त कदम को लेकर कानूनी हलकों में चर्चा है कि अब गवाहों की अनुपस्थिति पर अदालतें और अधिक गंभीर रुख अपना रही हैं, ताकि मामलों का निष्पादन समय पर हो सके।

